गुंडा गर्दी करना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया सबक… 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

*➡️ आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 298,351(2),115(2),117(4),191(2)191(3),190, व 126(2) के तहत् मामला पंजीबद्ध ।*

➡️ थाना बागबहार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*

*➡️ मामले में छः आरोपियों क्रमशः 1. रविंद्र साहू उम्र 24 वर्ष ,2. अर्जुन साहू उम्र 26 वर्ष,3. मनोज यादव उम्र 19 वर्ष, 4. अजय यादव उम्र 24 वर्ष,5. नितेश वैष्णव उम्र 23 वर्ष,6. रूपसाय यादव उम्र 28 वर्ष सभी निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर।*

 

➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.24 प्रार्थी कृष्णा राम पिता धन साय राम उम्र 35 वर्ष निवासी कुकुर भुका खुर्शी टोला ने थाना बागबहार आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने साथी तोस नारायण के साथ दिनांक 29/11/24 को गांव के ही एक आदमी की पिकअप गाड़ी का फिटनेस कराने रायगढ़ गया था। वापस लौटते वक्त रास्ते में ग्राम सोहनपुर जिला रायगढ़ में साहू ढाबा में रुककर खाना खाए, जहां खाना खाने के बाद नगदी रकम व ऑनलाइन पेमेंट को ले कर ढाबा मालिक से वाद विवाद होने पर मेरे द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर दिया गया व फिर कभी उस ढाबे में खाना नही खाएंगे कहते हुए वापस पिकअप वाहन में बैठकर अपने घर की ओर आने लगे। तभी लैलूंगा के पास देखे की एक स्विफ्ट कार तथा बोलेनो कार से कुछ व्यक्ति पीछा कर उसे रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे द्वारा वाहन नहीं रोकने पर उनके द्वारा पिकअप वाहन के दोनों ओर से अपने कारों से टक्कर मारने का प्रयास कर रहे थे, जिससे प्रार्थी भयभीत होकर अपने पिकअप वाहन को तेज गति से चलाते हुए अपने गांव कुकुर भूका थाना बागबहार पहुंच गया । जहां कार में सवार आरोपी उतरकर उसे गाली गलौच देते हुए लोहे की छड़ से मारपीट करने लगे, आवाज सुनकर ग्रामीणों के आने से वे अपनी वाहन को छोड़ कर भाग गए।

रिपोर्ट पर थाना बागबहार में घटना स्थल से दोनों कारों को जप्त करते हुए तथा प्रार्थी का डॉक्टरी मुलाहिजा कराकर, आरोपियों के विरुद्ध

भारतीय न्याय संहिता की धारा 298,351(2),115(2),117(4),191(2)191(3),190, व 126(2) के तहत् मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों के बारे में सुराग मिलने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ( भा. पु.से) के दिशा निर्देश में पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल सभी छः आरोपियों क्रमशः 1. रविंद्र साहू उम्र 24 वर्ष ,2. अर्जुन साहू उम्र 26 वर्ष,3. मनोज यादव उम्र 19 वर्ष, 4. अजय यादव उम्र 24 वर्ष,5. नितेश वैष्णव उम्र 23 वर्ष,6. रूपसाय यादव उम्र 28 वर्ष सभी निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लोहे की छड़ को भी जप्त कर लिया गया है।

मामले की विवेचना एवम आरोपियों की गिरफ्तारी में एस डी ओ पी पत्थलगांव श्री ध्रुवेश जयसवाल, थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक श्रीमती सरोज टोप्पो, चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक श्री राकेश सिंह,स उ नि श्री नारायण प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक श्री लवकुमार चौहान, वीरेंद्र कुमार सोनमानी, अरविंद साय पैंकरा, आरक्षक राजेंद्र रात्रे, घनश्याम प्रजापति, बूटा सिंह व उपेंद्र सिंह

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